- ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलेगा अभियान पुलिस उपायुक्त यातायात ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। यातायात पुलिस नियम तोड़ने पर तीन या इससे अधिक चालान होने और उनका भुगतान लंबित होने पर वाहन सीज करने की कार्रवाई करेगी। वहीं, सड़क किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से यातायात बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात विरेन्द्र विज ने एसीपी यातायात और यातायात निरीक्षकों को बैठक में रविवार को आदेश जारी किए। उन्हाेंने यातायात निरीक्षकों को अपने इलाके में सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करके समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यातायात संबंधी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। खराब ट्रैफिक लाइट को तत्काल दुरुस्त कराएं। ड्रिंक एण्ड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान करें और दोबारा पकड़े जाने पर वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाए। इस दौरान एसीपी यातायात हाईवे/मुख्यालय सुखबीर सिंह, एसीपी यातायात पश्चिम सुरेंद्र कौर, एसीपी यातायात पूर्व विकास आदि उपस्थित रहे।