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Gurugram News: योजना का 28 सितंबर तक लाभ ले सकेंगे व्यापारी

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गुरुग्राम। आबकारी और कराधान विभाग ने जीएसटी लागू होने से पहले के बकाया करों की अदायगी के लिए वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) की सूचना जारी की है। ओटीएस स्कीम एक जून से 28 सितंबर तक (120 दिन) के लिए चलाई गई है। इसमें एक जुलाई 2017 से पहले के करों की बकाया राशि की वसूली और विवादों को निपटाने की व्यवस्था है। एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था उसके पहले वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) और 12 किस्म के अन्य करों की बकाया राशि और इससे संबंधित विवादों को निपटाने की व्यवस्था इस (ओटीएस) स्कीम में हैं। व्यापारियों और उद्यमियों को पुराने बकाया करों पर ब्याज और पेनल्टी से भी इस योजना में राहत दी गई है। आबकारी व कराधान अधिकारी (जीएसटी) और ओटीएस स्कीम 2026 के नोडल अधिकारी अभिनंदन गोयल ने बताया कि गुरुग्राम में करीब 30,000 इकाइयों की बकाया राशि इस योजना के तहत वापस मिल सकती है। एकमुश्त सेटलमेंट स्कीम में टैक्स की बकाया राशि की अदायगी पर छूट है। इसके अलावा इसके तहत ब्याज और पेनल्टी की राशि माफ की गई है। संवाद
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