फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के बारे में बताया

विज्ञापन
विज्ञापन
गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दहेज मृत्यु एवं विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित हाल में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में विभिन्न हितधारकों को जागरूक किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता अधिवक्ता प्रदीप जांगड़ा और सनी रहे। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज को एक गहरी सामाजिक बुराई बताते हुए इसे समाप्त करना संवैधानिक अनिवार्यता बताया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की कोई भी मांग दहेज की श्रेणी में आती है और मृत्यु से शीघ्र से पहले की गई क्रूरता पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के अंतर्गत अनुमान लागू होता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें