गुरुग्राम। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट और एकमुश्त ब्याज माफी का लाभ उठाने का आज अंतिम दिन है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करने वालों को 10 फीसदी की विशेष छूट दी जा रही है। साथ ही बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर एकमुश्त ब्याज माफी का भी लाभ मिलेगा। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे मंगलवार शाम तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर एकमुश्त ब्याज माफी और 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। ब्यूरो