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Gurugram News: पुलिस कर्मी पर जान वाले हमला करने के दोषी को तीन साल की सजा

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पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, दो आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। एसपीओ जयवीर को गोली मारकर घायल करने वाले वाले तीन बदमाशों में से दो को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आर्म्स एक्ट में दोषी अंशुल को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
27 जुलाई 2019 को एमडीआई और अतुल कटारिया चौक के बीच इनोवा सवार युवकों ने जगुआर कार चालक से कार छीनने का प्रयास कर रहे थे। इस सूचना पुलिस पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों की फायरिंग कर दी। इसमें एसपीओ जयवीर को गोली लगाने से घायल हो गया था। सेक्टर 14 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच में पुलिस ने चरखी दादरी निवासी अंशुल, झज्जर निवासी दीपक और रेवाड़ी निवासी संदीप को गिरफ्तार किया था। आरोपी अंशुल पर शस्त्र अधिनियम में केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से पूछताछ की।
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पर्याप्त सबूत नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपी अंशुल, दीपक और संदीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 511, 393, 353, 307 के साथ धारा 365 बरी कर दिया। हालांकि आर्म्स एक्ट में अंशुल को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 5000 में जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अति रिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अंशुल के वकील ने कोर्ट से विनती की थी कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला है इसमें पत्नी और वृद्ध माता-पिता शामिल हैं, जो उस पर निर्भर हैं। उसके परिवार की देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषी अंशुल को तीन साल और पांच हजार जुर्माना लगाया है।
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