आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने पॉक्सो की धारा जोड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राजेन्द्रा पार्क थाना क्षेत्र में चार दिन पहले नौ साल की बच्ची की हत्या के आरोपी किशोर ने पुलिस रिमांड के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उसने बच्ची की हत्या करने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। इस खुलासे के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है।
बता दें कि किशोर को सोमवार को सेक्टर 107 इलाके में एक आवासीय सोसाइटी में नौ वर्षीय लड़की की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शरीर को जलाने की कोशिश करने के आरोप में पकड़ा गया था। दो दिन की सुरक्षात्मक हिरासत के बाद, उसे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश करने के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार लड़के के कबूलनामे के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 8 लगाई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी बार-बार अपना बयान बदल रहा था। आखिरकार उसने सिलसिलेवार सच्चाई बता दी। उसने कबूल किया कि वह बच्ची को मोबाइल पर जादू दिखाने का झांसा देकर बिस्तर पर ले गया था। उसने उससे आंखें बंद करने को कहा और फिर फायदा उठाकर उसे चूमा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे गलत तरीके से छुआ और फिर चुन्नी से उसका गला घोंट दिया।