गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण करने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और अपहरण हुए युवक ने अपने बयान बदल लिए। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर सका। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने आरोपी मोनू और नवीन को बरी कर दिया है। अंकित ने सेक्टर-14 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह भिवानी फास्ट फूड के नाम से दुकान चलाते हैं। 28 अगस्त 2024 को पांच-सात युवक दुकान में आए और उसके भाई सूरज को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माेनू और नवीन को गिरफ्तार किया। अदालत में अंकित ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने खाली पेज पर हस्ताक्षर कराते हुए कहा था कि वह गुमशुदगी का मामला दर्ज करेंगे। सूरज ने अदालत में बयान दिया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। संवाद