गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। यह जानकारी डीसी अजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि पात्र लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। संवाद