इसके बाद 13 फरवरी को एक मुकदमा और दर्ज हुआ इसमें चिनटेल्स के निदेशक, भयाना बिल्डर सहित स्ट्रक्चरल इंजीनियर और अर्किटेक्ट को भी शामिल किया गया। इनके खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 417 (फर्जीवाड़ा), 420 (धोखाधड़ी और फ्लैट देने में इमानदारी नहीं बरतना), 465 (जालसाजी), 471 (फर्जी कागजों का इस्तेमाल) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इसके बाद पहले दर्ज किए गए मुकदमे में 15 फरवरी को धारा 304 (2) गैर इरादतन हत्या की धारा और जोड़ दी गई। अब 17 जनवरी 2023 को सीबीआई ने निदेशक अशोक सोलोमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 417 (फर्जीवाड़ा), 420 (धोखाधड़ी और फ्लैट देने में इमानदारी नहीं बरतना), 465 (जालसाजी), 467 (सुरक्षा के मामले में जालसाजी), 468 (छल करने के लिए फर्जीवाड़ा), 471(फर्जी कागजों का इस्तेमाल मकसद के लिए करना) जैसी धाराएं शामिल हैं। सोसाइटी के निवासी कहते हैं कि करीब एक साल बाद इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई है। अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।