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Gurugram News: नाबालिग से छेड़छाड़ में सौतेला पिता दोषी करार, साढ़े तीन साल का कारावास

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कोर्ट ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला चार साल पुराना है। 21 सितंबर 2020 को सेक्टर-56 थाने में 15 साल की किशोरी ने सौतेले पिता पर छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया था। इसके अगले ही दिन 22 सितंबर 2020 को पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत में चल रहा था। पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में एकत्र किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को साढ़े तीन साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही नाबालिग को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को दो साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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