गुरुग्राम। इंदिरा कॉलोनी और सेक्टर-52 के बीच रास्ते के विवाद में अदालत ने स्टे हटा लिया है। यह आदेश सिविल जज उदिति मित्तल ने दिया। आरडब्ल्यूए की याचिका पर 3 जुलाई को स्टे दिया गया था। आरडब्ल्यूए ने नगर निगम, एचएसवीपी और जीएमडीए पर आरोप लगाया। उनके अनुसार, सेक्टर-52 में पार्क की जमीन पर दीवार बनने से 200 परिवारों का रास्ता बंद हो जाता। नगर निगम ने दलील दी कि जमीन पार्क के लिए आरक्षित है, सार्वजनिक रास्ता नहीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। पार्क की जमीन पर रास्ते का अधिकार नहीं दिया जा सकता। स्टे हटने से प्राधिकरणों के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। संवाद