अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिग उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम 2013 लागू किया हुआ है, लेकिन इस अधिनियम का
अधिकांश प्रतिष्ठानों में खुला उल्लंघन हो रहा है। जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने उपायुक्त के साथ-साथ आबकारी और कराधान आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि पब, डिस्क, बार और रेस्तरां में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन कराया जाए।
अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और उनकी सुरक्षा करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रभावी निवारण के उद्देश्य से बनाया गया है। कानून इस विषय पर विधायी शून्य को भरने का प्रयास करता है और हर महिला को, उसकी उम्र या रोजगार की स्थिति के बावजूद, सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त कर एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता है।