अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया, जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने पांच साल पहले नाबालिग के साथ मारपीट करने व उसके साथ अश्लील हरकत करने के मामले में नाबालिग की मां और मां के दोस्त को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी महिला व उसके दोस्त गौरव को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने सजा के साथ अपराध की सभी धाराओं को मिलाकर दोषी महिला पर 1.27 लाख का जुर्माना व गौरव पर 57 हजार का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2019 में महिला थाना पश्चिम में जीरो एफआईआर में दर्ज किया गया था।
पीड़ित के पिता ने 25 सितंबर 2019 को पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी की मां और मां के दोस्त ने बेटी के साथ मारपीट करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही नाबालिग की मां के दोस्त द्वारा अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व इस अपराध से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला व आरोपी गौरव निवासी बसई रोड को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले से संबंधित साक्ष्य व चार्जशीट अदालत में दायर कर दी थी।