संबंधित सरपंच पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन कर रही थी। सीएम विंडों की शिकायतों का निपटारा नही किया जा रहा था। आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को उपलब्ध नही कराए गए। सरपंच रुक्सार के खिलाफ निलंबन की यह कार्यवाही हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत की गई थी ।