गुरुग्राम। सेक्टर-111 स्थित लोटस होम्ज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) के चेयरमैन अरुण कुमार ने कहा कि हरेरा के अधिकारी क्षेत्र में दीवानी विवाद तय करना नहीं है। इन मामलों में फैसला संबंधित अदालतें सुना सकती हैं। न्यू पालम विहार निवासी अजय जैन ने लोटस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हरेरा में शिकायत दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने याचिका में मांग की थी कि मामले में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद या निलंबित किया जाए। प्राधिकरण ने दस्तावेज के आधार पर कहा कि यह मामला सामान्य अलॉटी और प्रमोटर के बीच पजेशन, देरी या रिफंड का विवाद नहीं है। शिकायत में जमीन के मालिकाना हक, कब्जे, पुराने निर्माण को हटाने और कथित फर्जीवाड़े जैसे गंभीर दीवानी मुद्दे उठाए गए हैं। हरेरा ने स्पष्ट किया कि मालिकाना हक और कब्जे जैसे विवादों का फैसला सिविल कोर्ट का विषय है। संवाद