गुरुग्राम। बसई रोड पर 10 सितंबर को बेटे के सामने पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने हथियार सप्लाई करने वाले की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी कृष्ण को जमानत देने से इन्कार किया। 10 सितंबर की सुबह करीब 9:20 बजे गुरुग्राम-बसई रोड पर एनके फैक्ट्री के पास बाइक से जा रहे महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में सामने आया कि अलीगढ़ निवासी कृष्णा ने उसे देसी कट्टे और कारतूस मुहैया कराए थे। अदालत ने दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। संवाद