गुरुग्राम। पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना जैन की अदालत ने गवाहों के मुकरने पर आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों के अधिवक्ता अरुण शर्मा के अनुसार 17 मार्च 2021 को पालम विहार क्षेत्र की एक महिला ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसके ही पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। इस गलत काम में उसकी मां ने भी साथ दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला, लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो गवाह पेश किए, वे मुकर गए। जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया।