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Gurugram News: रजिस्टर्ड एजेंट के जरिये ही करें प्रॉपर्टी की खरीद

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गुरुग्राम। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) गुरुग्राम ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रॉपर्टी में निवेश सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट के जरिये ही करें। इससे प्रॉपर्टी के लेन-देन, असली, पारदर्शी और कानूनी रूप से मान्य होगा। अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले रियल एस्टेट एजेंट अक्सर अनजान घर खरीदारों को लुभाने के लिए झूठे या गुमराह करने वाले वादे करते हैं, जिससे वित्तीय और कानूनी दिक्कतें होती हैं। रेरा के अनुसार रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत यह जरूरी है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट रेरा से रजिस्ट्रेशन लिए बिना किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद में मदद नहीं कर सकता। रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या उसका विज्ञापन करने के योग्य नहीं है। ब्यूरो
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