प्रशासन ने तहसीलदार-नायब तहसीलदार को 15 दिन में विवरण प्रस्तुत करने को कहा
पैराडाइसो प्रोजेक्ट के खरीदारों को पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू कराने की कवायद
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के बिल्डर चिनटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति पर लगी रोक हटाने के बाद अब प्रशासन ने सभी तहसीलों के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि उनकी संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बिल्डर की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा ली गई है, जिससे पैराडाइसो प्रोजेक्ट के आवंटियों को पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सके।
खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने के आदेश के बाद चिनटेल्स पैराडाइसो के संबंध में प्रशासन ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिन में नई संपत्तियों के पंजीकरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें। उपायुक्त की ओर से गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर और हरसरू के तहसीलदारों को पत्र भेज दिया गया है। 10 फरवरी 2022 को हुए सोसाइटी की डी टावर में हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी।
इसके बाद एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। साथ ही प्रशासन की ओर से बिल्डर की सभी संपत्तियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। बिल्डर ने दलील दी थी कि रोक लगे होने के कारण वह व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इससे सोसाइटी के प्रभावित फ्लैट मालिकों का किराया देने और फ्लैट मालिकों को पैसा वापस करने में बाधा आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रोक हटा ली है।