गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के मामले में सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिविल अदालत के पास यह मामले सुनने का अधिकार नहीं है। यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन भुवनेश सैनी की अदालत ने दिया है। 11 जुलाई 2018 को मीटर की जांच के दौरान मेवात प्रेस की दुकान पर लगे बिजली मीटर की जांच टीम की तरफ से जांच की गई थी। जांच में एक सील गायब मिली और तीन सीलों से छेड़छाड़ कर किया गया था। मीटर खोलने पर रीडिंग काउंटर में भी छेड़छाड़ मिली। इसके आधार पर बिजली निगम ने 2.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। संवाद