गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट (वन टाइम वेवर) देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका लाभ केवल उन करदाताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के साथ-साथ अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी पूरा करेंगे। ब्यूरो