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Gurugram News: सीलिंग का आदेश पारित नहीं, रोक से इन्कार

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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के नोटिस के खिलाफ रोक की मांग की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रांशु जैन की अदालत ने कहा कि अब तक नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ या सीलिंग का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल अंतरिम रोक लगाने का आधार नहीं बनता है। वीरेंद्र सिंह ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि उनका 200 वर्ग गज का प्लॉट है, जिस पर उन्होंने वर्ष 2007 में लोन लेकर मकान बनवाया था। नगर निगम ने 15 सितंबर 2026 को नोटिस जारी किया था, जिसे 28 सितंबर को संपत्ति की दीवार पर चस्पा किया गया। इसके अलावा नोटिस राहुल नामक व्यक्ति के नाम जारी किया गया, जिसे अदालत ने 23 अप्रैल 2025 को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। नगर निगम ने दलील दी कि फिलहाल केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी तक संपत्ति को तोड़ने या सील करने का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रोक की मांग खारिज कर दी। संवाद
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