गुरुग्राम पुलिस द्वारा आमजन को भी किया जा रहा है जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नए कानूनों के तहत पहले दिन एक जुलाई को गुरुग्राम पुलिस द्वारा नौ मामले दर्ज किए गए। यह मामले थाना राजेन्द्रा पार्क,बदशाहपुर,सेक्टर-29,डीएलएफ फेज-3,फर्रुखनगर,खेड़की दौला,सेक्टर-53,सेक्टर-5,शिवाजी नगर में दर्ज किए गए हैं। नए कानूनों में कुछ अपराधों की सजा में बदलाव और दंड के स्थान पर न्याय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में जहां 511 धाराएं थी,अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी,अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। नए कानूनों के लागू होने के संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आमजन को भी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा तीस जून 2024 के बाद घटित होने वाली वारदातों के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर नए कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। राज्य स्तरीय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित 379 मास्टर ट्रेनरों द्वारा गुरुग्राम पुलिस के 5177 पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है।