फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: नगर निगम 96 नई विज्ञापन साइटों से बढ़ाएगा अपना राजस्व

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन की अनुमति देने के लिए शॉपिंग मॉल्स में लगेंगे विशेष कैंप
विज्ञापन


प्रॉपर्टी आईडी को परिवार पहचान पत्र के साथ किया जाएगा लिंक

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम ने राजस्व वृद्धि करने की कवायद में बृहस्पतिवार को दो अहम फैसले लिए। शहर में विज्ञापन की 96 नई साइटों की पहचान की गई है। इनको जल्द ही पोर्टल पर डाला जाएगा। साथ ही स्वयं विज्ञापन की अनुमति के लिए शहर के शॉपिंग मॉल्स में विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है। तय किया गया है कि विशेष कैंप में आने वाले आवेदनों को उसी दिन शाम तक अनुमति दे दी जाए। तय किया गया है कि प्रॉपर्टी आईडी को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा।

नगर निगम के सभागार में बृहस्पतिवार को आयुक्त पीसी मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इस संंबंध में विचार मंथन किया कि किस तरह निगम की आय को और बढ़ाया जाए। व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। इस दौरान नगर परिषद सोहना, पटौदी-मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर के अधिकारी भी मौजूद थे।
विज्ञापन

आयुक्त ने कहा कि शेष बची प्रॉपर्टी आईडी का इंटीग्रेशन अगले दो-तीन दिन में कर लें। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कुछ आईडी में समस्या आ रही थी, जिसका समाधान किया जा रहा है।
निर्देश दिए गए कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी आपत्ति को खारिज और वापस न किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण नोटिस वितरण का काम दो दिन में शुरू हो जाएगा। इसे दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारण नोटिस के प्रिंट, वितरण के एक दिन पहले किए जाएं, जिससे प्रॉपर्टी मालिक को सही नोटिस प्राप्त हो। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए आरडब्ल्यूए का सहयोग लेकर विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएं।


मुख्यमंत्री शहरी स्थानीय निकाय स्वामित्व योजना के तहत जिन आवेदकों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए। जो नियम के हिसाब से नहीं हैं, उन पर जल्द फैसला लें। बैठक में वार्डबंदी, सिटी ब्यूटिफिकेशन, नगर दर्शन पोर्टल सहित अन्य कामों के लिए भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन





बेहतर काम करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर सम्मानित होंगे

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलो या इससे अधिक का कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें होटल, बैंक्वेट हॉल, हाई राइज गेटेड सोसाइटी शामिल हैं। इन्हें प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को स्वयं के स्तर पर अपने परिसर में ही निष्पादित करना अनिवार्य है। निगम आयुक्त ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाएं। जीएमडीए के पानी बिलों के साथ लिंक करवाएं। इसके साथ ही जो बल्क वेस्ट जनरेटर बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी करवाया जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें