गुरुग्राम। महिला के हाथ से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने नूंह के भानसी गांव निवासी आबिद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मोबाइल छीनने की वारदात के दौरान ही आबिद को भीड़ ने पकड़ लिया था। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। मंजू ने सदर सोहना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 मई 2024 को दोपहर करीब तीन बजे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी । इसी दौरान जब वह सोहना बाजार में पहुंची तो पीछे से एक युवक ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। उन्होंने तुरंत ही शोर मचा दिया। महिला की आवाज सुनकर लोगों ने तुरंत ही युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने युवक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को पांच साल की सजा दी। संवाद