अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। क्लब हाउस में अतिरिक्त निर्माण किए जाने के मामले में सोहना रोड स्थित मालिबु टाउन के बिल्डर मालिबु एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया।
वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मालिबु टाउन के लिए सन् 2009 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसके बाद बिल्डर ने क्लब हाउस में अतिरिक्त निर्माण कर लिया। 31 मार्च 2023 को डीटीपी प्रवर्तन ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही बिल्डर ने अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त किया। एसटीपी संजीव मान ने बताया कि बिल्डर का यह रुख दी गई ओसी की नियम और शर्तों का खुला उल्लंघन है। इसी के चलते बिल्डर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट निरस्त किया गया।