योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ऋण उपलब्ध करवा रही है। महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को व्यवसाय शुरू कराने के लिए तीन लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
अतिरिक्त जिला उपायुक्त (एडीसी) हितेश कुमार मीणा ने बताया कि योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये और अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला की वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा जैसे व्यवसाय शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए फाॅर्म प्राप्त करने को हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय मकान नंबर 62-63, संजय कॉलोनी में संपर्क कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक मोबाइल नंबर 7015487239 पर भी संपर्क किया जा सकता है।