एक आरोपी पर 50 हजार,दूसरे पर 60 हजार का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पांच साल पहले गांव धर्मपुर निवासी युवक सचिन की हत्या के मामले में आरोपी अमित व राहुल को आजीवन कारावास की सजा के साथ आरोपी गगन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। दोषी अमित पर 60 हजार व राहुल पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक के पिता राम अवतार त्यागी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा सचिन अमित दलाल के साथ अदालत में पेशी पर गया था। रात में जब सचिन से बात हुई तो उसने थोड़ी देर में घर आने के लिए बोला था। पुलिस को 25 फरवरी 2019 को धर्मपुर चौक के पास एक शव मिला जिसकी पहचान सचिन त्यागी के रूप में हुई थी। मृतक सचिन के सीने में गोली लगी हुई थी। पिता की शिकायत पर न्यू पालम विहार निवासी अमित दलाल पर हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी पर सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जैन तथा विपुल जैन ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अमित दलाल, राहुल और गगन को भी गिरफ्तार किया था। आरोपी गगन से कोई रिकवरी नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अमित दलाल और राहुल को दोषी ठहराते हुए गगन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में फैसला अदालत ने सोमवार को सुरक्षित रखकर मंगलवार को सुनाया है।