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Gurugram News: मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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गुरुग्राम। महिला थाना मानेसर क्षेत्र में चार साल पहले दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। चार साल पहले पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर निवासी 29 वर्षीय निहारूल इस्लाम ने दो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। इस संदर्भ में 5 अगस्त 2020 को महिला थाना मानेसर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बीते बुधवार को एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी निहारूल इस्लाम को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास) सुनाई है। इसके अलावा 40 हजार रुपये जुर्माना भी आरोपी को जमा कराना होगा। ब्यूरो
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