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Gurugram News: लूट और दो महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले सात लोगों को आजीवन कारावास

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2017 मेंं पटौदी थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में लूट के दौरान वारदात को दिया था अंजाम
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लूट का सोना खरीदने वाले सुनार को कोर्ट ने किया बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। 2017 में पटौदी थाना क्षेत्र स्थित एक पोल्ट्री फार्म में लूट की वारदात के दौरान दो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने सात आरोपियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने सुनाया।
लोक अभियोजक सुरेश चौधरी ने बताया कि पटौदी थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2017 को सात लोगों ने लाठी-डंडों के दम पर एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों से सोना-चांदी व पैसे लूटे थे। इसके साथ ही दो लोगों ने दो महिलाओं से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
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पोल्ट्री फार्म मालिक की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था। दोषियों ने जिस दुकानदार को आभूषण बेचे थे उसे भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि कोर्ट ने जेवर खरीदने वाले को बरी कर दिया है।
जिला अदालत ने धरमु उर्फ हेमंत, मुन्ना उर्फ लक्की, लंबू उर्फ विनय, राजबीर, नरेश, राका उर्फ जितेंद्र व सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का दंड भी लगाया है।
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इस मामले में अदालत ने दोषियों से सोना खरीदने वाले नवीन उर्फ कुंदन को बरी कर दिया। नवाब कोर्ट नवनीत ने बताया कि दोषियों ने लूटे गए सोने के जेवर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी नवीन को बेच दिए थे। अदालत ने आरोपी नवीन को बरी कर दिया है।
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