दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, चाकू मारकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।जिला अदालत ने एक साल पहले आपसी विवाद में साले की चाकू मारकर हत्या के मामले में दोषी जीजा को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह आदेश जिला सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शिकायतकर्ता पवन द्वारा थाना सेक्टर 17/18 में दर्ज शिकायत के मुताबिक दो जनवरी 2023 को सुखराली एनक्लेव गुरुग्राम में भाई सोनू के कमरे पर था। करीब दोपहर तीन बजे सोनू कमरे पर आया और बताने लगा कि जीजा राजीव से उसकी लड़ाई हो गई है। शिकायतकर्ता पवन अपने बड़े भाई से बात ही कर रहे थे कि इसी दौरा जीजा चाकू लेकर कमरे पर आया और सोनू के पेट व सीने में दो-तीन वार करके मौके से फरार हो गया। परिजनों के द्वारा सोनू को उपचार के लिए सेक्टर दस नागरिक अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने सोनू को मृत घोषित कर दिया था।
दोषी ने अपनी दलील में अदालत से कहा कि उसकी सजा कम की जाए। वह अकेला व्यक्ति घर में कमाने वाला है और पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे समाज में ऐसे अपराध करने वालों की आंखें खुल जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर दोषी राजीव को सजा सुनाई।