छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी सीरियल किलर सुनील को पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने उम्रकैद व ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़ित पक्ष को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
बच्चियों के मामलों की निशुल्क पैरवी करने वाली सामाजिक संस्था फरिश्ते ग्रुप की मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता डाॅ. अंजू रावत नेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज व चेयरमैन पंकज वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश मूल के एक व्यक्ति ने सिविल लाइंस पुलिस थाना में 6 जनवरी 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सेक्टर 15 पार्ट 2 क्षेत्र में परिवार के साथ रहता था।
वह रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी कोठी में घरेलू सहायक का काम करती थी। पीड़ित अपनी दोनों बच्चियों को अपनी मां के पास छोड़कर काम पर चला गया था। सिविल लाइंस क्षेत्र में पीर बाबा की मजार पर भंडारे का आयोजन चल रहा था। उसकी छह वर्षीय बेटी प्रसाद लेने के लिए चली गई।
काफी देर तक नहीं आई तो तलाश शुरू किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। डॉ. अंजू रावत नेगी ने बताया कि 25 जनवरी 2017 को गुमशुदा मासूम का शव राजीव चौक स्थित द्रोण पार्क में बने पानी के हौद में पड़ा मिला। जिसकी पहचान बच्ची के माता-पिता ने की थी।