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Gurugram News: ओएसबी बिल्डर के सिर्फ एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस बहाल होगा

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सुनवाई के दौरान डीटीपीसी ने तय किया अब मामले की सुनवाई एसटीपी करेंगे
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। ओएसबी बिल्डर के तीन प्रोजेक्टों के लाइसेंस निलंबित किए जाने के मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (डीटीपीसी) ने तय किया है कि पहले सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेक्टर-109 का लाइसेंस बहाल किया जाएगा।
पहले बिल्डर इस प्रोजेक्ट को तैयार करके आवंटियों को सौंपे, इसके बाद अन्य प्रोजेक्ट के संबंध में सुनवाई होगी। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई वरिष्ठ नगर योजनाकार संजीव मान करेंगे। इस संबंध में उनको 23 मार्च को पत्र भेज दिया जाएगा।
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ओएसबी बिल्डर के तीन प्रोजेक्ट के लाइसेंस निलंबित कर देने के मामले में बिल्डर को जवाब देने के लिए आज मंगलवार का समय दिया गया था। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने तीनों प्रोजेक्ट के लाइसेंस बहाल करने के लिए कहा गया था। गत 15 मार्च को डीटीपीसी के यहां मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। डीटीपीसी के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाने के साथ ही हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने भी ओएसबी बिल्डर के तीनों प्रोजेक्ट के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। जिन प्रोजेक्ट का लाइसेंस निलंबित किया गया है उनमें सेक्टर 109 स्थित एक्सप्रेसवे टावर्स, सेक्टर-69 में गोल्फ हाइट्स और सेक्टर-70 में वेनेटियन शामिल हैं।
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