गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर में जल उपभोग की सटीक माप, गैर-राजस्व जल हानि में कमी, पानी की बर्बादी रोकने व बिलिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, अब नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू एवं व्यावसायिक जल कनेक्शनों पर केवल मानक एवं स्वीकृत वाटर मीटर ही लगाए जाएंगे। सभी वाटर मीटर आईएसआई मार्क युक्त होंगे व भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस :779 :1994 और आईएसओ 4064 क्लास-बी मानकों के अनुरूप होने चाहिए। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि केवल वही मीटर लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार के अधीन फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित किया गया हो। साथ ही मीटर की स्थापना ऐसी जगह पर की जाएगी जहां आसानी से पहुंचा जा सके और रखरखाव में कोई बाधा न आए। नगर निगम गुरुग्राम ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम नियमों एवं जल आपूर्ति विनियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। ब्यूरो