संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक को करीब चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस मुआवजे की राशि में इलाज व आय के नुकसान को जोड़ा गया है। यह राशि छह फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। पीड़ित को यह राशि कार चालक की बीमा कंपनी देगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण तरुण सिंगल ने दिया। पीड़ित ने अदालत में याचिका दायर कर पचास लाख रुपये 24 फीसदी ब्याज दर समेत मुआवजे की मांग की थी। पीड़ित ने अदालत में 15 फीसदी विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया, जिसे अदालत ने आठ फीसदी माना है।
बसई एन्क्लेव पार्ट दो के रहने वाले दिलीप कुमार सिटी सेंट्रल मॉल में नौकरी करते थे। 25 फरवरी 2022 को नौकरी पर जाते समय इफको चौक के पास लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक विक्रम कुमार बैरवा निवासी दिल्ली ने टक्कर मार दी थी। इस सड़क दुर्घटना में दिलीप कुमार को गंभीर चोटें लगी थीं। विशेषकर उनके सिर, कान और पैरों में गंभीर चोटें लगी थीं। घायल दिलीप को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।