गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक करना था। डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ब्यूरो