एमजीएफ बिल्डर की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर डीएलएफ फेज दो थाने में दर्ज हुआ केस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला अदालत के आदेश पर डीएलएफ फेज दो थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलवंत सिंह और उनकी रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स (जेएलपीपीएल) के अलावा तीन निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर किया है। आरोपियों पर करीब 156 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कुलवंत सिंह पंजाब में साहिबजादा अजीत सिंह नगर सीट से विधायक हैं।
एमजीएफ बिल्डर्स कंपनी के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जनता लैंड प्रमोटर्स ने एमजीएफ के साथ 31 अक्टूबर 2018 में एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके तहत मोहाली के सेक्टर-94 में 117 एकड़ जमीन में से एमजीएफ की 58 एकड़ और जनता लैंड प्रमोटर्स कंपनी की 59 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डेवलप करने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई। एमजीएफ का आरोप है कि मेसर्स जेएलपीपीएल ने मेगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेक्टर-94, मोहाली की संपत्तियों के विकास, बिक्री और विपणन से हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके धोखा दिया है। आरोप है कि जेएलपीपीएल डेवलप एरिया को बेचने के लिए भी अधिकृत थी। एग्रीमेंट के आधार पर करीब 180 करोड़ रुपये एमजीएफ को देने थे। जेएलपीपीएल की तरफ से उन्हें करीब 24 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया। इसके बाद कोई पैसा नहीं दिया गया। एमजीएफ की तरफ से शिकायत में एग्रीमेंट के अनुसार पैसा न देने और फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया। एमजीएफ का आरोप है आरोपियों की वजह से कंपनी को 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। कंपनी ने आरोप लगाया कि जेएलपीपीएल की तरफ से जमीन एग्रीमेंट के कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया। एमजीएफ का आरोप है कि कंपनी के निदेशक कुलवंत सिंह, परमजीत सिंह व मंजीत कौर शामिल हैं। कंपनी ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर डीएलएफ फेज दो थाना पुलिस केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को दी गई है।