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Gurugram News: पांच लाख रुपये लूटने के चार आरोपी बरी

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2022 को बजघेड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब एक साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे के पास युवक से पांच लाख रुपये लूटने के मामले में जिला अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर सका। पीड़ित की शिकायत पर बजघेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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मूलरूप से बिहार निवासी मुकेश कुमार ने पुलिस दी शिकायत में बताया था कि उसने राज कम्यूनिकेशन के नाम से दुकान की हुई है। इसके साथ ही वह पैसे ट्रांसफर करने का भी काम करता है। पिछले साल 22 अगस्त को वह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान जब वह द्वारका एस्सप्रेसवे के पास पहुंचा तो दो युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने मोटरसाइकिल नहीं रोकी। जब वह वहां से करीब 60 मीटर आगे गया तो एक युवक ने मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़कर उसे रोक लिया और बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार, उसके बैग में करीब पांच लाख रुपये रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आकाश, सोनू, परमदत्त और विक्की चौहान को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित युवक आरोपियों को पहचान नहीं सका था। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर सका। इसके कारण अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है।
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