गुरुग्राम। थाना उद्योग विहार क्षेत्र में करीब एक साल पहले नाबालिग के साथ मिलकर फोन छीनने के अपराध में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आंध प्रदेश निवासी बी लोकनायक ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि काम से कमरे पर जा रहा था। इसी दौरान दो लोगों ने मोबाइल छीन लिया था। जांच में एक आरोपी नाबालिग पाया गया। दोषी सुभाष ने अपने बयान में कहा है कि उसके परिवार में बूढ़े माता-पिता, तीन भाई और एक बहन है। दोषी के अनुसार वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति है और परिवार की देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। संवाद