अक्तूबर 2022 में घर जाते समय गाड़ी की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। एक साल पहले फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल ने परिजनों को 23.02 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इस मुआवजे पर सात प्रतिशत ब्याज लगाकर देना होगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है।
14 अक्तूबर 2022 में घर जाने के दौरान गाड़ी की चपेट में आने से दीपक (24) की मौत हो गई थी। यह मुआवजा राशि मृतक की पत्नी, मां व सात साल की बेटी को मिलेगी। परिजनों की तरफ से 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी। जाटौली निवासी सोनू ने अपनी याचिका में बताया कि पिछले साल 14 अक्तूबर को उसके पति दीपक काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान जब वह जाटौली गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
गाड़ी की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हादसे के समय गाड़ी भीम गढ़ खेरी निवासी मनोज चल रहा था। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि मुआवजा राशि में से 12.02 लाख रुपये मृतक दीपक की पत्नी सोनू को मिलेगाी। चार लाख रुपये उनकी मां को व सात लाख रुपये उनकी सात साल की बेटी को दी जाएगी।