गुरुग्राम। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में हुए दाखिलों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लगातार हो रही लापरवाही पर अब शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर छात्रों की एडमिशन स्थिति अपडेट करने के लिए 3 जून 2026 तक का अंतिम अवसर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार सभी निजी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रत्येक आवंटित छात्र का स्टेटस कारण सहित पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आरटीई एडमिशन ट्रैकिंग पोर्टल को 3 जून तक चालू रखा जाएगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों से तुरंत संपर्क कर निर्धारित समय सीमा में पूरी प्रक्रिया करवाने को कहा गया है। साथ ही जिला स्तरीय आरटीई मॉनिटरिंग एवं शिकायत निवारण समितियों को भी सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी छात्र का दाखिला लंबित न रहे। संवाद