गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग की ओर से जिले में निराश्रित बच्चों को प्रति माह 2100 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि यह सहायता अधिकतम दो बच्चों तक दी जा सकती है। योजना का लाभ 21 वर्ष तक के उन बच्चों को मिलेगा जो माता-पिता की मृत्यु, अनुपस्थिति, लंबी सजा या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण अभिभावकीय देखभाल से वंचित हैं और जिनकी पारिवारिक आय दो लाख रुपये से कम है। उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक को बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र और हरियाणा में पांच वर्ष का निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो तो हलफनामा भी दिया जा सकता है। डीसी ने कहा कि जिन परिवारों को पहले से कोई सरकारी पारिवारिक पेंशन मिल रही है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। संवाद