बैंक गारंटी जमा करें तभी मिलेगा नया कनेक्शन
रहेजा रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट में नए बिजली कनेक्शन नहीं देगा बिजली निगम
मानेसर स्थित मॉल की भी बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली काटी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 33 केवीए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बैंक गारंटी नहीं देने के कारण रहेजा रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट को बिजली निगम नया कनेक्शन नहीं देगा। रहेजा मानेसर स्थित रहेजा स्क्वायर मॉल पर 26.71 लाख रुपये की बकाया राशि होने के कारण बिजली निगम ने उनकी बिजली काट दी है।
बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता एमएल रोहिल्ला ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के मुताबिक रहेजा रियल एस्टेट ने अपनी सोसाइटियों के लिए 33 केवीए सबस्टेशन विकसित नहीं किया। इसके लिए डीएचबीवीएन को बैंक गारंटी की राशि देनी होती है, वह भी नहीं दी है। इस कारण उनकी सोसाइटियों के लोगों को बिजली संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिहाइशी और व्यवसायिक प्रोजेक्ट में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करने और बैंक गारंटी नहीं चुकाने के कारण उनके नए रिहाइशी और व्यवसायिक प्रोजेक्ट को बिजली का नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ सोसाइटियों के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।
डीएचबीवीएन के अनुसार रहेजा डेवलपर्स ने गुरुग्राम में सेक्टर 92 के रहेजा नवोदया,सेक्टर 108 में रहेजा वेदांता, सेक्टर 109 स्थित रहेजा अर्थवा और मानेसर के मॉल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के अनुसार 33 केवीए सबस्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया है। बिजली संबंधित शिकायतें सोहना रोड स्थित मॉल की भी है लेकिन यहां इन्होंने कोर्ट से स्टे रे रखा है।