गुरुग्राम। जैकबपुरा स्थित अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगाने की मांग को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अनुराग की अदालत ने खारिज कर दिया है। विकास चोपड़ा व अन्य ने नगर निगम के तोड़फोड़ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस वास्तविक मालिक के बजाय मोहित बजाज के नाम पर जारी हुआ। नगर निगम ने तर्क दिया कि सिविल अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। निगम के अनुसार, नोटिस नियमानुसार संपत्ति पर मौजूद निवासी को दिया गया था। अदालत ने पाया कि वादी मांगे गए कागजात पेश नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि केवल संपत्ति कर की रसीदों से मालिकाना हक साबित नहीं होता। वादी के पास मंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील का वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है। संवाद