दो मॉल, मेट्रो स्टेशन हटाए 40 अवैध विज्ञापन
-एंबीयंस मॉल और एमजीएफ मॉल में लगे थे अवैध विज्ञापन
-2008 के निगम गठन के बाद पहली बार हुई है कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में विभिन्न जगहों पर लगे अवैध विज्ञापनों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2008 के निगम गठन के बाद पहली बार मंगलवार को अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई। जिसमें हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, एंबीयंस मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल में लगे करीब 40 अवैध विज्ञापनों को कवर सील किया गया।
ये विज्ञापन निगम से बिना अनुमति लिए लगाए गए थे। निगम द्वारा सील किए गए विज्ञापन मॉल में लगी एलईडी, फ्लैक्स, स्टैंडी को कवर सील किया गया। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता (विज्ञापन) सौरभ नैन, सहायक अभियंता (अतिक्रमण) राजीव यादव, जूनियर इंजीनियर आशीष सहरावत एवं कुलदीप यादव की टीम ने मॉल्स व हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन में पहुंच होर्डिंग/बोर्ड आदि विज्ञापन सामग्री पर कार्रवाई शुरू की व उन्हें कवर करके सील किया। एंबियंस मॉल में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री परणीति चोपड़ा के एक निजी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लगे बैनर को भी सील किया गया।
ये है विज्ञापन लगाने का नियम
निगम क्षेत्र में किसी भी मॉल्स या दुकान पर नगर निगम की बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लगा सकते। इसके अलावा मॉल के अंदर भी विज्ञापन लगाने के लिए निगम से ऑनलाइन अनुमति लेनी होती है। इसके लिए निगम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस वसूलता है।
शहर में कई जगह लगे हैं अवैध विज्ञापन
शहर में नए और पुराने गुरुग्राम में हजारों अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं। शहर में हर बाजार, सड़क, हाईवे आदि पर अवैध विज्ञापन लगे दिख जाएंगे। इनकी शिकायत निगम पार्षदों द्वारा कई बार निगम को दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।