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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भोलू की हुई पेशी

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प्रिंस हत्याकांड : जेजे बोर्ड में भोलू की हुई पेशी
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बोर्ड अध्यक्ष बदलने के कारण 6 नवंबर को होगी सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भोंडसी स्थित विद्यालय में हुए प्रिंस हत्याकांड में शनिवार को आरोपी भोलू की जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड में पेशी हुई। बोर्ड अध्यक्ष की पदोन्नति होने व नए अध्यक्ष के नियुक्त नहीं होने के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख 6 नवंबर निश्चित की गई है। मामले में आरोपी भोलू पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने के जेजे बोर्ड के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से पुनर्विचार करने के लिए वापस जेजे बोर्ड में भेजा गया है, जिसकी शनिवार को पहली सुनवाई होनी थी। भोलू को बोर्ड ने वापस बाल सुधार गृह भेजते हुए 6 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
भोंडसी स्थित विद्यालय में 8 सितंबर 2017 को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। मामला सीबीआई में जाने के बाद 7 नवंबर 2017 को स्कूल के छात्र भोलू को हिरासत में लिया गया था जिसे 8 नवंबर 2017 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया था।
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मामले में प्रिंस के परिजनों ने बोर्ड के समक्ष याचिका दायर कर आरोपी भोलू के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अपील की थी। जिस पर बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार करते हुए विशेष बाल अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
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भोलू के परिजनों ने मामले में जेजे बोर्ड के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने मामले को वापस जेजे बोर्ड में भेजते हुए इस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए थे। मामले में उच्च न्यायालय ने भोलू का 6 सप्ताह में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक मूल्यांकन कराते हुए इस याचिका पर सुनवाई करने के आदेश 11 अक्तूबर को दिए थे जिसके बाद जेजे बोर्ड में शनिवार को मामले की पहली सुनवाई थी।



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