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युवक की हत्या करने वाला एक आरोपी दोषी करार, दो बरी

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युवक की हत्या करने वाला एक आरोपी दोषी करार, दो बरी
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क्रॉसर...
- सबूतों के अभाव में अदालत ने दो को किया बरी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में युवक की हत्या मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह न होने पर उन्हें बरी कर दिया है।
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सरकारी अधिवक्ता एसएस देशवाल ने बताया कि 7 फरवरी को बिलासपुर पुलिस थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बिनोला स्थित रक्षा विश्वविद्यालय की जमीन के पास एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान गांव के अमित के रूप में हुई। मृतक के भतीजे सुरेश कुमार ने पुलिस को लिखित में दी शिकायत में कहा था कि उसका चाचा अमित दिन में घर से बिना बताए चला गया था। जांच में पाया गया कि अमित की हत्या तेज धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके की गई है। इस पर पुलिस ने जांच करते हुए उंचा माजरा निवासी धर्मेन्द्र उर्फ धर्मू, सुधीर कुमार उर्फ सुनील उर्फ गादड़ तथा प्रदीप उर्फ चुन्नू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने धर्मेन्द्र उर्फ धर्मू से वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत मेें जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ धर्मू पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। इसके कारण अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने सुधीर उर्फ सुनील उर्फ गादड़ तथा प्रदीप उर्फ चुन्नू के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया है।
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