संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम । मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी माहिरा होम्स के निदेशक सिकंदर सिंह छोकर के मामले में फैसला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुभाष मेहला की अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। 20 जुलाई को अदालत फैसला सुना सकती है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में 6 दिन की और रिमांड की मांग कि थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। साथ ही आरोपी सिकंदर सिंह छोकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इससे पहले अदालत ने एक मई कि सुनवाई में पांच दिन और छह मई को तीन दिन कि रिमांड को मंजूरी दी थी।सिकंदर सिंह छोकर पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे हैं। आरोप है कि माहिरा होम्स द्वारा सेक्टर-68 स्थित प्रोजेक्ट में 1497 आवंटियों से करीब 360 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, लेकिन कंपनी आवंटियों को उनके फ्लैट का पजेशन देने में फेल साबित हुई।