उत्तराखंड के उधमसिंह नगर है दोषी, सेक्टर-14 में दर्ज हुआ था मामला
नंबर गेम- 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को जिला अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिया है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नौ अप्रैल 2023 को पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दी थी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर मेडिकल जांच कराई थी। जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के बाजपुर निवासी इंद्रजीत को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है।