चालक और इंश्योरेंस कंपनी को 7.5 फीसदी ब्याज दर से करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सूर्य प्रताप सिंह की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक साल पहले कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों को 91.45 लाख रुपये का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। यह राशि उसकी पत्नी, मां और नाबालिग बेटा-बेटी को मिलेगी।
नूंह निवासी इकरामुदीन ने भोंडसी थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि एक जून 2023 को दोस्त मुस्तकीम के साथ सुभाष चौक से सोहना जा रहे थे। इसी दौरान बीएसएफ कैंप के पास करीब शाम के पांच बजे कार चालक सुशील कुमार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया ,जहां डॉक्टरों ने मुस्तकीम को मृत घोषित कर दिया था। अदालत ने अपना फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया। अदालत ने अपने आदेश बताया कि यह राशि कार चालक सुशील कुमार, कार मालिक सतीश कुमार व एश्योरेंस कंपनी टाटा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7.5 फीसदी ब्याज दर से देनी होगी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दो करोड़ मुआवजे की मांग की थी
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पत्नी को मिलेगा 7.5 लाख रुपये का मुआवजा
गुरुग्राम। न्यायाधिकरण ने एक साल पहले स्कूटी सवार बुजुर्ग की गलत दिशा में कार का गेट खोलने से हुई टक्कर के बाद मौत के मामले में पत्नी सरोज को 7.36 लाख का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। थाना सेक्टर-40 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2023 को शंकर लाल अपनी स्कूटी से सेक्टर-31 मार्केट से अपने घर गांव झाड़सा आ रहे थे। इसी दौरान मोहाल कॉलोनी मोड के पास सड़क पर खड़ी कार में पीछे बैठी महिला ने सड़क की तरफ अचानक से गेट खोल दिया था। इसकी वजह से स्कूटी गाड़ी से टकरा गई। इसमें शंकर लाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दो महीने बाद एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान शंकर लाल की मौत हो गई थी। अदालत ने अपना फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया। अदालत ने अपने आदेश में बताया कि यह राशि कार मालिक प्रवीण कुमार शर्मा निवासी सेक्टर-40 और एश्योरेंस कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7.5 फीसदी ब्याज दर से देना होगा। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पचास लाख मुआवजे की मांग की थी। संवाद